जहानाबाद: सास को जहर देकर हत्या करने के मामले में पतोहू को सश्रम आजीवन कारावास, ₹12000 का अर्थदंड भी
जहानाबाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा नगर क्षेत्र के ऊंटा मदारपुर निवासी माधवी कुमारी उर्फ माधुरी कुमारी को अपनी सास ज्ञानती देवी को जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए, भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 में सोमवार को सश्रम आजीवन कारावास कि सजा सुनाई गईं। साथ ही बारह हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया,