बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मानपुर थाना कांड संख्या 112/22 में आरोपी तुलरू शेख को पॉक्सो और दुष्कर्म के गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए 1दिसंबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अदालत ने 10 महीने की अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी किया है।