अवैध मदिरा निर्माण स्थलों पर आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त दबिश
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भीलगांव एवं अहिल्यापुरा में कार्रवाई कर 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त, 4200 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट
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अवैध मदिरा एवं सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 4.30 लाख रुपये
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मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज, अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी
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खरगोन 05 नवंबर 2026। जिले में अवैध मदिरा निर्माण एवं कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री गुरु प्रसाद एवं पुलिस अधीक्षक श्री रविन्द्र वर्मा के आदेश तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री बृजेन्द्र कोरी के मार्गदर्शन में गुरुवार अलसुबह ग्राम भीलगांव एवं अहिल्यापुरा में अवैध मदिरा निर्माण के संदिग्ध ठिकानों पर संयुक्त टीम ने दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई। साथ ही मौके पर मिले 4200 किलोग्राम महुआ लहान के विधिवत नमूने लेकर उसे नष्ट किया गया। जब्त मदिरा एवं नष्ट किए गए महुआ लहान का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 4 लाख 30 हजार रुपये बताया गया है।
संयुक्त कार्रवाई में पुलिस थाना कसरावद एवं आबकारी वृत्त कसरावद, महेश्वर, खरगोन ‘अ’, ‘ब’, ‘स’ तथा भीकनगांव की टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के तहत कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं।
कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आनंदपाल सिंह मंडलोई, थाना प्रभारी कसरावद श्री इंद्रेश त्रिपाठी, आबकारी उपनिरीक्षक श्री देवराज नगीना एवं श्री दिलीप मालवीय, पुलिस उपनिरीक्षक श्री रामदास निगवाल, सहायक उपनिरीक्षक श्री खड़क सिंह वर्मा एवं श्री शत्रुघ्न देशमुख सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान रहा।
जिले में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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Khargone (West Nimar), Madhya Pradesh | Nov 5, 2026