मुज़फ्फरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इमरान को 10 साल की सज़ा, 2020 में किया था दुष्कर्म
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी इमरान पुत्र मुमतयाज को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। मामला 22 सितंबर 2020 का है, जब पीड़िता के भाई ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन को इमरान बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।