खिजरसराय: खिजरसराय थाना कांड में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
गया जिले के खिजरसराय थाना से संबंधित हत्या के प्रयास के एक मामले में शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांडी की अदालत ने दो दोषी रामप्रवेश शर्मा और शिव कुमार शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 व 326 के तहत 10-10 साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, 27 आर्म्स