नबीनगर: रामपुर परसिया के एक अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद, पीड़िता को मिलेगा ₹1 लाख मुआवजा
औरंगाबाद स्थित पोक्सो कोर्ट ने टंडवा थाना कांड संख्या 44/22 में एकमात्र अभियुक्त रामपुर परसिया निवासी राकेश कुमार को कठोर सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता के अनुसार, आरोपी को भादंवि की धारा 376(2) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और ₹30,000 जुर्माना, जबकि धारा 366 में 10 वर्ष कारावास और ₹20,000 जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएँ साथ-