उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड नया निकाह नामा जारी करेगा जिसमें सिर्फ एक निकाह का ज़िक्र होगा। अगर किसी ने एक से ज्यादा शादी की तो उसे सजा होगी। अब मौलाना किसी भी शख्स का दूसरा निकाह नहीं पढ़ाएगा। बता दें कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद यह फैसला लिया गया है।अब निकाहनामे में दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह का कोई कॉलम या जिक्र नहीं होगा। इसके साथ ही अब सभी मस्जिदों में निकाह पढ़ाने वाले लोगों को वक्फ बोर्ड का फैसला मानना जरूरी होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और यूसीसी नियमों के तहत अब एक समय में सिर्फ एक ही विवाह मान्य होगा। यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी के जीवित रहते या बिना कानूनी तलाक के दूसरा निकाह करने की कोशिश करता है, तो मौलवी उसे नहीं पढ़ाएंगे और ऐसा करने पर कानूनी सजा का प्रावधान है।वहीं, उत्तराखंड में विवाह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश में सिर्फ रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह करा सकेंगे। साथ ही निकाहनामे का सरकारी स्तर पर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा।