औरैया: अपहरण व दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 7 साल बाद मिला न्याय, आरोपी को आजीवन कारावास और ₹35 हजार अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र के सात साल पुराने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि पीड़िता की मां ने बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट