मिशन शक्ति के तहत ‘सखी वार्ता’ आयोजित, दहेज निषेध, POSH अधिनियम एवं साइबर सुरक्षा पर महिलाओं को किया गया जागरूक।
महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW), नवादा द्वारा आज दिनांक 03.08.2026 को आकाश जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, नवादा सदर में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत ‘सखी वार्ता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण, सरकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी विषयों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में मयंक प्रियदर्शी ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की जानकारी देते हुए बताया कि दहेज लेना, देना अथवा उसकी मांग करना दंडनीय अपराध है। उन्होंने दहेज उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए ऐसी स्थिति में तत्काल पुलिस एवं संबंधित विभाग से संपर्क करने की अपील की।
वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमन कुमार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (POSH Act), 2013 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी तथा महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल के अधिकार के प्रति जागरूक किया। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा करने, सोशल मीडिया हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट एवं यूपीआई फ्रॉड से बचाव के उपाय बताते हुए साइबर अपराध होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी।
लैंगिक विशेषज्ञ पंकज कुमार ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव एवं महिला अधिकारों पर जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में महिलाएं महिला हेल्पलाइन-181 का उपयोग कर सकती हैं। वहीं, वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर दीपा चौधरी ने महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर एवं सामाजिक पुनर्वास कोष के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने दहेज प्रथा, महिला हिंसा एवं साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता फैलाने तथा बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Aug 3, 2026