शाजापुर: एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शाजापुर न्यायालय ने दोषी को सुनाई 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।22 मई 2023 को आरोपी प्रेमसिंह गुर्जर निवासी ग्राम पलसावदसोन ने ग्राम पलसावदसोन निवासी मोहनलाल पिता निर्भयसिंह गुर्जर को जान से मारने के लिये उस पर लकडी से हमला किया था। प्रकरण में आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा दोषी पाया।