कुलपहाड़: खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में वारंटी अभियुक्त पनवाड़ी से किया गया गिरफ्तार
श्रीराम यादव के खिलाफ मु.नं. 753/11 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी.एफ. एक्ट) की धारा 7/16 के तहत मामला दर्ज था। यह धारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने, मिलावटी या मानक के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने अथवा वितरण करने से संबंधित अपराधों पर लागू होती है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक कमल।