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हुज़ूर: अवैध तोड़फोड़ का दोषी भोपाल नगर निगम, हाई कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी हुई

Huzur, Bhopal | Feb 5, 2026
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माणगिराने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा- भोपालनगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन कापालन किए बिना निर्माण को गिराया। यह कानून के राज कोचुनौती देने जैसा है। हाईकोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निम्माण हटाने सेपहले नोटिस में स्पष्ट आरोप, व्यक्तिगत सुनवाई, सुनवाई कीकार्यवाही दर्ज
हुज़ूर: अवैध तोड़फोड़ का दोषी भोपाल नगर निगम, हाई कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी हुई - Huzur News