अशोक नगर: अशोकनगर में भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई, ग्रुप एडमिन भी होंगे जिम्मेदार
अशोकनगर जिले में लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 7 मई से आगामी आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा।पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने आशंका जताई है।