खुरई: कांग्रेस नेता इंद्र भूषण तिवारी को किसान दंपत्ति पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमले के लिए 5 साल की सजा
Khurai, Sagar | Aug 20, 2026 गुरुवार शाम लगभग 5.30 बजे तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की न्यायालय ने कांग्रेस नेता इंद्र भूषण तिवारी को 5 - 5 साल की सजा और 30 हजार रु अर्थ दंड किया गया है, दरअसल 9 अक्टूबर 24 को रजवास निवासी राम स्वरुप बाजपेयी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि खेत में काम करते समय इंद्र भूषण ट्रेक्टर से आया और कुचलने का प्रयास किया था जिसमे दोनों घायल हो गये थे।