सुसनेर: सुसनेर निवासी एक युवक को जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 3 माह के लिए किया जिला बदर
मंगलवार को आगर कलेक्टर राघवेन्द्रसिंह ने सुसनेर के इतवारीया बाजार निवासी लडडू उर्फ सलाम पिता कल्लूखां को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)- (ख) के अन्तर्गत 3 माह की कालावधि के लिये आगर व इसके सीमावर्ती राजस्व जिले शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर की सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया है।