बरेली: बरेली न्यायालय ने डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई
डंडे से मारपीट के मामले में JMFC बरेली न्यायालय ने आरोपी अरुण राजौरिया को दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित को 500 रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए गए। मामला थाना बरेली क्षेत्र का है।