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Faridabad, Faridabad | Aug 26, 2022

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जानिए कौन-सी आदतें बढ़ा सकती हैं कैंसर का खतरा 🚨
क्या आपकी कुछ रोज़मर्रा की आदतें गंभीर बीमारियों का कारण बन रही हैं? इस वीडियो में जानिए वे महत्वपूर्ण बातें जो कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती हैं और स्वस्थ जीवन के लिए क्या बदलाव ज़रूरी हैं
📞 Helpline Number: 9312286540
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Faridabad, Faridabad | Jun 24, 2026

एचएसवीपी सेक्टरों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू

👉नियमों के विपरीत संचालित पीजी, गेस्ट हाउस व कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई
 
Aonenews अरविन्द बक्शी 
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), फरीदाबाद द्वारा एचएसवीपी सेक्टरों में आवंटित आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखंडों पर संचालित अनधिकृत गतिविधियों की पहचान एवं रोकथाम के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य एचएसवीपी की नीतियों एवं आवंटन शर्तों का पालन सुनिश्चित करना तथा सेक्टरों में नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है।

एस्टेट ऑफिसर, एचएसवीपी फरीदाबाद के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्रों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों का विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित किया जाएगा कि कहीं आवासीय अथवा अन्य निर्धारित उपयोग के लिए आवंटित संपत्तियों में बिना अनुमति के पीजी (पेइंग गेस्ट), गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, अस्पताल अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित तो नहीं की जा रही हैं।

निरीक्षण दलों को ऐसे मामलों का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें संबंधित प्लॉट संख्या, सेक्टर, संचालक का नाम तथा संचालित गतिविधि का प्रकार शामिल होगा। सभी निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एचएसवीपी फरीदाबाद ने सभी संपत्ति धारकों एवं संचालकों को आगाह करते हुए कहा है कि वे आवंटन शर्तों एवं एचएसवीपी नियमों के विपरीत संचालित की जा रही अनधिकृत गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति में अनधिकृत रूप से अस्पताल, नर्सिंग होम, पीजी, गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित संपत्ति के विरुद्ध एचएसवीपी अधिनियम एवं नियमों के तहत पुनः अधिग्रहण (रिजम्प्शन) सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एचएसवीपी अधिकारियों ने कहा कि सेक्टरों में निर्धारित भूमि उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एचएसवीपी सेक्टरों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू 👉नियमों के विपरीत संचालित पीजी, गेस्ट हाउस व कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई Aonenews अरविन्द बक्शी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), फरीदाबाद द्वारा एचएसवीपी सेक्टरों में आवंटित आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखंडों पर संचालित अनधिकृत गतिविधियों की पहचान एवं रोकथाम के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य एचएसवीपी की नीतियों एवं आवंटन शर्तों का पालन सुनिश्चित करना तथा सेक्टरों में नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है। एस्टेट ऑफिसर, एचएसवीपी फरीदाबाद के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्रों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों का विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित किया जाएगा कि कहीं आवासीय अथवा अन्य निर्धारित उपयोग के लिए आवंटित संपत्तियों में बिना अनुमति के पीजी (पेइंग गेस्ट), गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम, अस्पताल अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित तो नहीं की जा रही हैं। निरीक्षण दलों को ऐसे मामलों का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें संबंधित प्लॉट संख्या, सेक्टर, संचालक का नाम तथा संचालित गतिविधि का प्रकार शामिल होगा। सभी निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एचएसवीपी फरीदाबाद ने सभी संपत्ति धारकों एवं संचालकों को आगाह करते हुए कहा है कि वे आवंटन शर्तों एवं एचएसवीपी नियमों के विपरीत संचालित की जा रही अनधिकृत गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संपत्ति में अनधिकृत रूप से अस्पताल, नर्सिंग होम, पीजी, गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थान अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई जाती हैं तो संबंधित संपत्ति के विरुद्ध एचएसवीपी अधिनियम एवं नियमों के तहत पुनः अधिग्रहण (रिजम्प्शन) सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एचएसवीपी अधिकारियों ने कहा कि सेक्टरों में निर्धारित भूमि उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Faridabad, Faridabad | Jun 24, 2026

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