लोक शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन हेतु जिला पदाधिकारी ने की द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के अंतर्गत मामलों की सुनवाई
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की कॉज लिस्ट के अनुसार विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित परिवादियों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा संबंधित विभागों एवं लोक प्राधिकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच कर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना परिवादियों को समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाए।
सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार के लोकहित एवं व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित मामलों पर विचार किया गया। इनमें परिवादी विकेश कुमार सिंह द्वारा विगत लगभग 07 वर्षों से लंबित पंचायत सरकार भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने, मुखदेव सिंह द्वारा जमाबंदी पंजी में कथित छेड़छाड़ के संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने, अभिमन्यु कुमार सिंह द्वारा बिना भूमि अधिग्रहण रैयती भूमि पर पुल निर्माण एवं केवला के आधार पर जमाबंदी कायम किए जाने से संबंधित शिकायत, पुष्पेंद्र कुमार सिंह द्वारा सड़क किनारे झोपड़ी स्थापित कर आवागमन अवरुद्ध करने संबंधी शिकायत, मुरारी मौआर द्वारा नाला निर्माण कार्य से उत्पन्न विवाद, जयराम पांडे एवं जगन्नाथ पांडे द्वारा केवला की जांच कर रैयती भूमि पर कब्जा दिलाने तथा कमलेश सिंह द्वारा अंचल स्तर से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मामलों में संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित न्याय एवं आवश्यक राहत प्राप्त हो सके।