बलरामपुर: मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने ₹1500 का अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा
सोमवार दोपहर 2:00 बजे न्यायालय बलरामपुर द्वारा मारपीट करने वाले अभियुक्त को ₹1500 का अर्थ एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। वादी की तहरीर पर रमजान पुत्र लाल मोहम्मद निवासी बलहा पर गाली गुप्ता देते हुए मारपीट का आरोप लगाया था जिस पर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एवं न्यायालय में विवेचना के द्वारा आरोप पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।