श्योपुर: दलित नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, ₹10500 जुर्माना, पीड़िता को ₹5 लाख मुआवज़ा: जिला कोर्ट का फैसला
श्योपुर। जिला न्यायालय ने मंगलवार को शाम 5 बजे ढाई साल पुराने दलित नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रकरण में सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है तो वहीं पीडिता को 5 लाख रूपये का प्रतिकर दिये जाने का आदेश पारित किया है। शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रिचा शर्मा एवं ADPO हरिओम शर्मा