किशनगंज:-आज दिनांक 6 अक्टूबर 2026 को श्री गिरिजेश कुमार, अपर समाहर्ता , विभागीय जांच एवं परवीन जहां , जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज की उपस्थिति में विधान परिषद् के (कोशी स्नातक) द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के निमित्त महानंदा सभागार, किशनगंज में पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान दलों /माइक्रो प्रेक्षकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
विधान परिषद् के (कोशी स्नातक) द्विवार्षिक निर्वाचन 2026
::निर्वाचन कार्यक्रम::
1. प्रेस नोट जारी करने की तिथि 22.09.2026 (मंगलवार)
2. अधिसूचना जारी करने की तिथि 29.09.2026 (मंगलवार)
3. नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 06.10.2026 (मंगलवार)
4. नाम संवीक्षा करने की तिथि 07.10.2026 (बुधवार)
5. अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तिथि 09.10.2026 (शक्रवार)
6. मतदान की तिथि 23.10.2026 (शक्रवार)
7. मतदान की अवधि 08ः00 बजे पूर्वा. से 04ः00 बजे अप. तक
8. मतगणना की तिथि 27.10.2026 (मंगलवार)
9. वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा 31.10.2026 (शनिवार)
किशनगंज जिलान्तर्गत मतदान केन्द्र की सूची एवं मतदाताओं की संख्या निम्नवत हैः-
कुल मतदाताओं की संख्याः- पुरूष 2898 , महिला 656 , अन्य 0 , कुल 3554
बिहार विधान परिषद 06-कोशी स्नातक के द्विवार्षिक निर्वाचन के सफल आयोजन हेतु पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान दल अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।
प्रशिक्षण के निमित्त मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :-
विधान परिषद के निर्वाचन के मतदान प्रक्रिया लोक सभा/विधान सभा के निर्वाचन से थोड़ा भिन्न होता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी राजपत्रित (तहसीलदार स्तर) से अन्यून एवं अन्य मतदान अधिकारी लेखाकार या सहायक स्तर के होते हैं।
इसमें मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अधिमान क्रम में संपन्न होता है। इसलिए इस चुनाव में ई0वी0एम0 के बजाय मतपेटी का उपयोग होता है। मतदान मत-पत्र के माध्यम से होता है।
मतदान के दौरान मॉक पोल या मॉक पोल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होता हैं।
इसके मत-पत्र में NOTA का प्रावधान नहीं रखा गया है। मतदाता रजिस्टर-17A नहीं होता हैं। इसमें निर्वाचकों का हस्ताक्षर बैंलेट पेपर के प्रतिपर्ण पर लिया जाता है। चूँकि स्नातक निर्वाचक होते हैं। इसलिए अंगूठा का निशान नहीं लगाया जाता है।
बैलेट पेपर के पीछे उपर दाहिने ओर मतदान केन्द्र संख्याँ वाला प्रभेदक चिह्न का मुहर लगाकर उसके नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर’’ पूरे नाम के साथ’’ होता है।
इस चुनाव में Postal Ballot एवं EDC का प्रावधान नहीं रखा गया है।
वोट कास्ट के लिए मुहर का प्रयोग नहीं होता हैं, बल्कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये’’ बैंगनी स्केच पेन का ही उपयोग होता हैं अन्य कलम या किसी मुहर का प्रयोग करने पर मत रद्द माना जाता है।
मतदान का समय 08ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः00 अपराह्न तक है।
उपर्युक्त मुख्य बातों को समझ लेने के बाद पीठासीन पदाधिकारी/मतदान दल अधिकारी के रूप में कार्य एवं दायित्व को विस्तार पूर्वक समझाया गया ।
मतदान दल अधिकारी के रूप में आपकी प्रतिनियुक्ति हो जाने के बाद आप जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे।
मतपेटी को खोलने, पेपर सील लगाने एवं सील करने का व्यवहारिक अभ्यास अच्छी तरह सिखाया गया।
मतदान दिन के पूर्व संध्या तक आपको बैलेट बाक्स, मतदान सामग्री आदि हस्तगत करा दिया जाएगा। उसे आप चेक लिस्ट के अनुसार मिलान कर प्राप्त करेंगें।
मतदान केन्द्र पर एक घंटे पूर्व पहुँच कर सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। मतदान प्रातः 8 बजे शुरू होगा। इसके पहले बैठने की व्यवस्था, बैलेट बाॅक्स की तैयारी, आदि सम्पन्न कर लेगें।
पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र की 200 मी. की परिधि पर अपना नियंत्रण रखेगें
सभी प्रकार के राजनीतिक स्लोगन एवं फोटोग्राफ मतदान केन्द्र से अवश्य हटा देगें ।
मतपेटी में पेपर सील लगाने के पहले पेपर सील के नीचे वाले भाग यानी सफेद भाग पर पीठासीन, पदाधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
प्रथम मतदान अधिकारी- निर्वाचक सब से पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आयेगा। प्रथम मतदान अधिकारी के पास निर्वाचक सूची का चिह्नित प्रति होगा। वे निर्वाचकों से प्राप्त सादे पर्ची प्राप्त करेगा जिस पर भाग सं0 एवं मतदाता क्रम संख्या लिखा होगा। प्रथम मतदान अधिकारी पर्ची के आधार पर निर्वाचक सूची से उसका क्रमांक एवं नाम पुकारेगा ताकि उपस्थित मतदान अभिकर्ता भी उसका मिलान एवं पहचान कर सके।
नाम मिलान के बाद निर्वाचक के बायें तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। मतदाता सूची में चिन्ह लगायेगा। महिला निर्वाचक होने की स्थिति में मतदाता सूची के बायें और ’’✓’’ चिन्ह लगायेगें। इसके बाद निर्वाचक द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा।
द्वितीय मतदान अधिकारीः-
द्वितीय मतदान अधिकारी बैलेट पेपर के प्रतिपर्ण पर भाग सं0 एवं क्रमांक लिखेगें।
तृतीय मतदान अधिकारी बैंगनी स्केच कलम तथा वैलेट बाॅक्स का प्रभारी होंगे।
मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों की सूचीः
1. आधार कार्ड।
2. ड्राईविंग लाईसेंस।
3. पैन कार्ड।
4. भारतीय पास्पोर्ट ।
5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औधोगिकग घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये सेवा पहचान-पत्र ।
6. सांसदों / विधायकों / पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र ।
7. शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र ।
8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा/का मूल प्रमाण-पत्र ।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का मूल प्रमाण-पत्र ।
10. यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. (यू.डी.आई.डी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।
इस अवसर पर सहायक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी पीठासीन,मतदान दल ,माइक्रो प्रेक्षक उपस्थित थे ।
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1 views | Kishanganj, Bihar | Oct 6, 2026