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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए गौहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी, असम के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान। - Maharashtra News