जमुई: अवैध हथियार रखने के मामले में दो दोषियों को तीन वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Jamui, Jamui | Jun 22, 2026 आर्म्स एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप कुमार राय की अदालत ने झाझा थाना कांड संख्या 124/2026 के दो आरोपियों ए. मुरली एवं जे. चंदू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।