न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतिक राज की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में मध्य प्रदेश के पुराना बस स्टैंड पंचोर निवासी आरोपी गिरीराज पांडेय को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपितों ने अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर राशि निवेश कराई और बाद में पैसे वापस नहीं किए।