नोहर: नोहर चेक अनादरण के मामले में माननीय न्यायालय ने एक व्यक्ति को सुनाई सजा
नोहर माननीय न्यायालय ने एक जने को चेक अनादरण के मामले में एक वर्ष के साधारण कारावास में 9 लाख 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया प्रकरण के अनुसार नोहर तहसील के गांव पदमपुरा निवासी कालूराम पुत्र जीवन राम ने कृष्ण पुत्र रामजीलाल निवासी 11 जेएसएन को 7 लाख रूपये उधार दिए इसके एवेज में कृष्ण कुमार ने आरएमजीबी बैंक का चेक दिया चेक अनादरण होने प्रकरण की सुनाईकी