कासगंज: कासगंज न्यायालय ने आयुध अधिनियम में आरोपी को दोषी पाया, 2000 रुपये का लगाया जुर्माना
शुक्रवार शाम 6 बजे कासगंज पुलिस के पीआरो सेल ने जानकारी दी। और बताया की आरोपी राजकुमार को आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाया है। और आरोपी पर न्यायालय ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नही करने पर न्याय्यालय ने आरोपी को 10 दिन का कारावास काटने की सजा सुनाई है।