छतरपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स-फर्नीचर दुकान का कब्जा हटाने के आदेश, 14 अक्टूबर को कार्रवाई के निर्देश
छतरपुर। छतरपुर शहर के पन्ना रोड़ मार्ग स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े विवाद में तहसीलदार छतरपुर नगर ने 14 अक्टूबर 2026 को कथित अवैध कब्जा हटाकर संबंधित पक्ष को स्थल सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के लिए राजस्व अधिकारियों और पटवारियों की टीम गठित की गई है। नगर पालिका और सिविल लाइन थाना पुलिस को भी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम न्यायालय के आदेश के पालन में कार्रवाई
तहसीलदार छतरपुर नगर द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 0556 के अनुसार, यह मामला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर के न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 0127/2026 से संबंधित है। आदेश में संदर्भित न्यायालयीन आदेश की तारीख 9 अक्टूबर 2026 बताई गई है।
दस्तावेज के अनुसार, आवेदक संजय कुमार, पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद्र जैन एवं अन्य ने विवादित स्थल पर अपने कब्जे और व्यवसाय का दावा किया था। आवेदन में बताया गया कि खसरा नंबर 1731 के अंशभाग में स्थित लगभग 30×60 वर्गफुट क्षेत्र में भवन क्रमांक 32, वार्ड नंबर 1/16, जवाहर मार्ग पर वर्ष 2013-14 से 'आदिति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टील फर्नीचर' के नाम से व्यवसाय संचालित किया जा रहा है।
नगर पालिका की रिपोर्ट और स्वामित्व को लेकर विवाद
तहसीलदार के आदेश में उल्लेख है कि आवेदकों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। आदेश के अनुसार, नगर पालिका की रिपोर्ट में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वर्तमान अभिलेखीय स्थिति से असंगत पाए गए।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदकों के शपथपत्र में नगर पालिका अभिलेखों में नाम दर्ज होने संबंधी कथन को रिपोर्ट के आधार पर मिथ्या बताया गया है। वहीं, अनावेदक की ओर से विवादित स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से उनकी पुष्टि होने का उल्लेख है।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर एसडीएम न्यायालय के आदेश में आवेदकों को विवादित स्थल से कब्जा हटाने और सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उस स्थल पर हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच सदस्यीय दल को सौंपी गई जिम्मेदारी
तहसीलदार कार्यालय के आदेश के अनुसार, कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है:
- हरिनारायण शर्मा, नायब तहसीलदार मंडल बृजपुरा — दल प्रभारी।
- नंदलाल अहिरवार, राजस्व निरीक्षक मंडल छतरपुर।
- अभिनय शर्मा, पटवारी हल्का बरकौंहा।
- पवन अवस्थी, पटवारी हल्का सरानी।
- पुष्पेंद्र सिंह परिहार, पटवारी हल्का छतरपुर।
गठित दल को 14 अक्टूबर 2026 को मौके पर पहुंचकर कब्जा हटवाने, स्थल खाली करवाने और उसे अनावेदक को सौंपने के बाद पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर पालिका और पुलिस को भी निर्देश
आदेश की प्रतिलिपि नगर पालिका परिषद छतरपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भेजकर कार्रवाई के दौरान आवश्यक मशीनरी और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि गठित दल की मांग पर निर्धारित स्थान, दिनांक और समय पर आवश्यक पुलिस बल, महिला पुलिस बल सहित उपलब्ध कराया जाए, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
कारवाई में दुकान का आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया है और तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने दुकान खाली करने का 3 दिन का समय दिया है।
नोट: यह खबर उपलब्ध तहसीलदार कार्यालय के आदेश पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोपों और निष्कर्षों को संबंधित न्यायालयीन आदेश एवं आधिकारिक अभिलेखों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।