बच्चों को मिली पोक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच की जानकारी
#दलसिंहसराय,अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को कुसुमवती कन्या मध्य विद्यालय में सुरक्षित बचपन अभियान और भारतीय स्कूल जागरूकता अभियान के तहत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण विषय पर एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायालय दलसिंहसराय के द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी अनुज कुमार, पैनल अधिवक्ता प्रभात कुमार मिश्रा, विधिक सेवा कमी गंगेश झा , अमित झा पाराविधिक स्वयंसेविका रानी कुमारी
उप निरीक्षक शिवानी नंदिनी उपस्थित थे.कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षक संतोष पाठक के मंगलाचरण से हुआ तत्पश्चात मिथिला की परंपरा के अनुसार एंव प्रधानाध्यापक रामानुराग झा के द्वारा
आगत अतिथियों को माला पाग और चादर से सम्मानित किया गया.
सर्वप्रथम पैनल अधिवक्ता ने छात्र-छात्राओं को पोक्सो अधिनियम के कानूनी प्रावधानों "गुड टच और बैड टच" बच्चों के अधिकार और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति विस्तार से जागरूक किया. इसके बाद अनुज कुमार ने बच्चों को संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और 112 के उपयोग की अहम जानकारी दी उन्होंने उन्होंने भी गुड टच और बैड टच की जानकारी को विस्तार से बताया और कहां कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी प्रकार का यौन अपराध एक गंभीर कानूनी जुर्म है जिसमे दोषी को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्तियों के प्रलोभन में हमें कभी नहीं फसना है तथा यदि कुछ गलत लगे तो जोर-जोर से चिल्ला कर लोगों को कहना है,हमें पूर्ण रूप से जागरूक रहना है एवं बिना शर्म किए अपनी बात अपने माता-पिता अपने शिक्षक या पुलिस पदाधिकारी को कहना है आपकी बातों को गुप्त रखा जाएगा एवं अपराधी पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक व छात्रा मौजूद थे.