सीएम के निर्देशों पर सवाल? साइबर ठगी पीड़ित पत्रकार की एफआईआर नहीं दर्ज होने का आरोप
मोबाइल हैक कर 14 हजार रुपये की ठगी, घूरपुर थाने पर मुकदमा दर्ज न होने से उठा विवाद
डीजीपी परिपत्र में शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार
✒️रिपोर्ट सुनील यादव
घूरपुर (प्रयागराज)। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और पीड़ितों की शिकायतों के शत-प्रतिशत पंजीकरण के सरकारी निर्देशों के बीच प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने आरोप लगाया है कि मोबाइल हैकिंग और 14 हजार रुपये की साइबर ठगी के बावजूद उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मामले में स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों के कथित बयानों के बीच विरोधाभास भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
साइबर अपराध के बाद थाने से लेकर साइबर सेल तक दौड़ता रहा पीड़ित
प्राप्त जानकारी के अनुसार घूरपुर क्षेत्र में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे एक वरिष्ठ पत्रकार का मोबाइल 16 जून की शाम लगभग 4 बजे साइबर अपराधियों द्वारा कथित रूप से हैक कर लिया गया। मोबाइल हैक होने के बाद उनके व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े रिश्तेदारों और परिचितों को आर्थिक मदद के नाम पर संदेश भेजे गए।
बताया जा रहा है कि पत्रकार के दो परिचितों ने मदद समझकर क्रमशः 10,000 रुपये और 4,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। कुल 14,000 रुपये की यह रकम साइबर अपराधियों के खाते तक पहुंच गई।
मोबाइल हैक होने की जानकारी मिलते ही पत्रकार ने तत्काल घूरपुर थाने में लिखित सूचना दी तथा साइबर सेल प्रयागराज और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। लगभग तीन घंटे की मशक्कत के बाद मोबाइल अकाउंट को पुनः सुरक्षित कराया गया।
एफआईआर दर्ज न होने का आरोप, थानाध्यक्ष के कथित बयान से बढ़ा विवाद
पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि सभी आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट, आधार कार्ड की प्रति और साइबर हेल्पलाइन शिकायत संख्या के साथ तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने पुनः घूरपुर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो उनसे ठगी की रकम पूछी गई। पत्रकार का आरोप है कि 14 हजार रुपये की ठगी की जानकारी देने पर उन्हें बताया गया कि "50 हजार रुपये से कम की साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता।"
हालांकि इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
डीजीपी परिपत्र और सरकारी निर्देशों पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी साइबर अपराध संबंधी परिपत्रों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों के पंजीकरण और त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
मामले को लेकर जब एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान से जानकारी ली गई तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 50 हजार रुपये से कम की साइबर ठगी पर मुकदमा दर्ज न किया जाए। उन्होंने मामले की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों से बात करने की बात कही।
वायरल फैक्ट
यह मामला सोशल मीडिया और पत्रकारिता जगत में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच लोगों का कहना है कि यदि शिकायत दर्ज कराने में ही बाधा उत्पन्न होगी तो पीड़ितों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध की छोटी राशि भी अपराध ही है और समय रहते कार्रवाई न होने पर अपराधियों के हौसले बढ़ सकते हैं।
साइबर अपराध आज केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा और विश्वास से भी जुड़ा विषय है। घूरपुर का यह मामला जांच और प्रशासनिक स्पष्टता की मांग करता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित विभाग इस प्रकरण में क्या कदम उठाते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
🟥 ND NEWS की विशेष अपील
ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा सभी नागरिकों से अपील करता है कि साइबर अपराधों को हल्के में न लें। छोटी राशि की ठगी भी गंभीर अपराध है और इसकी तत्काल शिकायत संबंधित एजेंसियों को करें।
"सतर्क नागरिक ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।"
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