गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में मां भवानी का मुकुट चो/री होने के मामले में अदालत ने स/जा सुनाई है। बीते 17 दिसंबर 2025 की रात हुई इस घटना में दो/षी ठहराए गए 4 आरो/पियों को 7-7 साल की स/जा और 10-10 हजार रुपये का अर्थ/दंड लगाया गया है। अर्थ/दंड नहीं देने पर उन्हें 6-6 महीने की अतिरिक्त स/जा भुगतनी होगी।
वहीं, एक अन्य आरो/पी को 3 साल की स/जा और 5 हजार रुपये का अर्थ/दंड लगाया गया है। अर्थ/दंड जमा नहीं करने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त स/जा भुगतनी होगी।
इस फैसले के बाद थावे दुर्गा मंदिर में मां भवानी के मुकुट चो/री मामले में कानूनी कार्रवाई का अहम पड़ाव पूरा हुआ है।
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