ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर होगी कार्रवाई: सुधीर मंडल
• दुमका जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुधीर मंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
• उन्होंने कहा कि दुमका नगर परिषद और बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र को छोड़कर जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में बड़े निर्माण कार्य के लिए जिला परिषद से नक्शा पास कराना अनिवार्य है।
• पंचायती राज कानून के अनुसार 5,000 वर्गफुट या उससे अधिक भूमि पर घर, फैक्ट्री, शोरूम, धान मिल या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले जिला परिषद की स्वीकृति आवश्यक है।
• बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य किए जाने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
• सुधीर मंडल ने बताया कि अब तक दुमका सदर प्रखंड की दुधानी पंचायत में नगर परिषद की किफायती आवास योजना का नक्शा जिला परिषद से स्वीकृत कराया गया है।
• लखीकुंडी पंचायत में भी नक्शा पास कराने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।
• उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने वाले लोगों से अपील की है कि वे निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।
• जिला परिषद ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे, पूर्ण हो चुके और प्रस्तावित सभी बड़े निर्माण कार्यों पर नजर रखी जा रही है।
• जून माह तक लोगों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया गया है।
• जुलाई से जिला परिषद की टीम गठित कर विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाएगी।
• जांच में बिना स्वीकृत नक्शा के निर्माण पाए जाने पर जुर्माना सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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