आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- उपखण्ड मजिस्ट्रेट दमोह सौरभ गंधर्व
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वर्षाकाल के दौरान जनहानि की घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत उपखंड दमोह क्षेत्र के झरनों, वॉटर बॉडी एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के 50 मीटर के दायरे में प्रवेश, स्नान, पिकनिक, फोटोग्राफी तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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Damoh, Madhya Pradesh | Jul 6, 2026