हमीरपुर: नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10000 के अर्थदंड की सुनाई सजा
कोर्ट ने 15 फरवरी गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 वर्ष की सजा व ₹10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना क्षेत्र के ग्राम जल्ला निवासी दोषी रोहित पुत्र श्याम काझी के विरुद्ध पुलिस ने धारा 363,366 व 8 पॉक्सो एक्ट में 8 फरवरी 2016 को थाना कुरारा में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले मे दोषी को सजा दी हुई है।