भीलवाड़ा: पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को 5 साल की कैद और ₹18 हजार जुर्माने से दण्डित किया
भीलवाड़ा। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि दिनांक 21/04/20 को प्रार्थीया ने एक रिपोर्ट थाना हनुमाननगर में पेश की कि उसकी सासु और 5 वर्षीय पुत्री रोजाना की तरह मंदिर में पूजा करने के लिए गई जहां पर पूजा खत्म होने के बाद उसकी पुत्री प्रसाद लेने गई, पुजारी सुरेश कुमार मिश्रा ने उसकी पुत्री को प्रसाद देने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ की।