झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार दोपहर करीब तीन बजे कहा कि 72 घंटे के अंदर रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाएं, अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और कोर्ट इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।