कुलपहाड़: पनवाड़ी में तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अर्थदंड से किया दंडित
थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु.अ.सं. 556/2011 धारा 279/337 भादवि0 व 184 एमवी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त चेतराम पुत्र वीरबल बढ़ई निवासी नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि एवं 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। * उक्त प्रकरण की विवेचना उ0नि0 श्री बलवीर सिंह द्वारा की गई।