बांसगांव: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने भटवली बाजार के अभियुक्त को 22 साल की कठोर कारावास
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने बांसगांव क्षेत्र के भटवली बाजार निवासी अभियुक्त विशाल सिंह को 22 साल के कठोर कारावास एवं 61 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।