जमीन के बयाने के ₹30 हजार न लौटाने का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार
पुलिस समझौते के बाद भी नहीं मिला पूरा भुगतान, धोखाधड़ी और धमकी के आरोप
फतेहपुर में भूमि सौदे को लेकर विवाद, एफआईआर दर्ज कराने की मांग
✒️ रिपोर्ट
फतेहपुर। जनपद फतेहपुर में भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े एक विवाद में महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भूमि के बयाने की पूरी धनराशि वापस नहीं की गई, जबकि थाना परिसर में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था। महिला का कहना है कि समझौते के बावजूद शेष राशि नहीं दी गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और मामले में प्रशासनिक जांच एवं विधिक कार्रवाई की मांग की गई है।
फतेहपुर। जनपद के थाना खखरेरू क्षेत्र के ग्राम चमरौली पौली निवासी सुंदरिया पत्नी प्रसादी ने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को प्रार्थना पत्र देकर भूमि सौदे में कथित धोखाधड़ी, लिखित समझौते के उल्लंघन और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, थाना हुसैनगंज क्षेत्र के ग्राम बेला मजरा मवैया निवासी केशलाल एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी ने अपनी भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया था। आरोप है कि सरकारी स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा होने के बाद प्रार्थिनी ने बयाने के रूप में ₹70,000 दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद न तो भूमि का बैनामा कराया गया और न ही पूरी धनराशि वापस की गई।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, कई शिकायतों के बाद 10 जुलाई 2026 को थाना हुसैनगंज में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, समझौते के तहत ₹40,000 वापस मिले, जबकि शेष ₹30,000 का भुगतान 25 जुलाई 2026 तक किए जाने पर सहमति बनी थी।
महिला का आरोप है कि तय समय बीत जाने के बाद भी शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही विपक्षी पक्ष द्वारा कथित रूप से पैसे देने से इंकार करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई है।
प्रार्थिनी ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उनका उद्देश्य किसी पुलिस अधिकारी की छवि धूमिल करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शेष धनराशि और न्याय दिलाया जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, कथित समझौते के उल्लंघन एवं धमकी देने के आरोपों में विधिक कार्रवाई कराने की मांग की है।
फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ता के आवेदन पर आधारित हैं। संबंधित पक्ष तथा पुलिस का विस्तृत पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
₹40,000 लौटाए जाने और ₹30,000 बकाया होने की बात।
जान से मारने की धमकी देने का आरोप।
एसपी फतेहपुर से एफआईआर एवं निष्पक्ष जांच की मांग।
मामले में जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी।
भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े मामलों में लिखित दस्तावेज,भुगतान के प्रमाण और कानूनी प्रक्रिया का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।वहीं निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आएगी।
🟥एनडी न्यूज़ सभी नागरिकों से अपील करता है कि भूमि या संपत्ति से जुड़े किसी भी लेन-देन से पहले सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें।प्रत्येक भुगतान का लिखित एवं वैधानिक प्रमाण सुरक्षित रखें।यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या विवाद सामने आए तो कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस एवं सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दें। जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए।
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