बहराइच: जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में एक अगस्त से जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त की
बहराइच जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दिया है। जीसी क्रिमिनल ने जानकारी देते हुए सोमवार शाम को बताया कि घटना रुपईडीहा थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या की गई थी।