नीला ड्रम केस मेरठ: जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान-साहिल को दोषी माना, सजा पर फैसला सुरक्षित।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार, 30 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों को दोषी माना है। अब अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी और सजा का फैसला सुरक्षित रखा गया है।
सौरभ राजपूत हत्याकांड में करीब 13 महीने चली सुनवाई के बाद बुधवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया। मामले में आरोपी मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने दोषी करार दिया है। अब दोनों को दी जाने वाली सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुरक्षा कारणों से मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। दोनों को जिला जेल से अदालत में पेश करने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से अदा�