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पोश एक्ट, 2013 के तहत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित सवाई माधोपुर, 23 जून 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट) की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर एवं पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पोश एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि प्रत्येक संस्थान एवं विभाग में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक समानता पर आधारित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना नियोक्ता का दायित्व है। साथ ही आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी गतिविधियों का संचालन करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण के दौरान असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय राजावत द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आंतरिक परिवाद समिति की संरचना, समिति के अधिकार एवं कर्तव्य, जांच प्रक्रिया, गोपनीयता बनाए रखने के प्रावधान तथा अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में लागू दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए व्यवहारिक उदाहरणों एवं प्रकरणों के माध्यम से अधिनियम की व्यावहारिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने विभागों में पोश एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति जगदीश प्रसाद मीना, इंस्पेक्टर रूकमणी गुर्जर, जेवीवीएनएल से कनिष्ठ विधि सहायक निधि शर्मा, सखी वनस्टॉप सेन्टर की प्रबन्धक हीना सिंह, नगर विकास न्याय तहसीलदार विष्णु माथुर, अति. खण्ड विकास अधिकारी जिला परिषद रामराज मीना, अधिकार मित्र सुनिता जोनवाल सहित विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य शामिल रहें।

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जिला क्षेत्र में निम्नांकित अधिकारियों की आज सांयकालीन गश्त समय 05:30 PM से 11:00 PM तक रहेगी।
सांयकाल मे किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। 
#sawaimadhopurpolice आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है।
 #सांयकालीन_गश्त 
@dmsawaimadhopur @PoliceRajasthan @IgpBharatpur https://t.co/6lhDDhj8lj

जिला क्षेत्र में निम्नांकित अधिकारियों की आज सांयकालीन गश्त समय 05:30 PM से 11:00 PM तक रहेगी। सांयकाल मे किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। #sawaimadhopurpolice आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है। #सांयकालीन_गश्त @dmsawaimadhopur @PoliceRajasthan @IgpBharatpur https://t.co/6lhDDhj8lj

Sawai Madhopur, Rajasthan | Jun 23, 2026

जिला क्षेत्र में निम्नांकित अधिकारियों की आज सांयकालीन गश्त समय 05:30 PM से 11:00 PM तक रहेगी।
सांयकाल मे किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। 
#sawaimadhopurpolice आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है।
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जिला क्षेत्र में निम्नांकित अधिकारियों की आज सांयकालीन गश्त समय 05:30 PM से 11:00 PM तक रहेगी। सांयकाल मे किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। #sawaimadhopurpolice आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है। #सांयकालीन_गश्त @PoliceRajasthan @dmsawaimadhopur @IgpBharatpur https://t.co/vJ6XGNApAI

Sawai Madhopur, Rajasthan | Jun 22, 2026

#सवाई_माधोपुर_पुलिस

 #दैनिकखबरें....
#hilights 
#sawaimadhopurpolice 
#न्यूजकटिंग  
 @dmsawaimadhopur @PoliceRajasthan @IgpBharatpur @DIPRRajasthan https://t.co/qTNl2beYEz

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Sawai Madhopur, Rajasthan | Jun 22, 2026

पोश एक्ट, 2013 के तहत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित सवाई माधोपुर, 23 जून 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट) की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर एवं पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पोश एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि प्रत्येक संस्थान एवं विभाग में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक समानता पर आधारित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना नियोक्ता का दायित्व है। साथ ही आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी गतिविधियों का संचालन करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण के दौरान असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय राजावत द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आंतरिक परिवाद समिति की संरचना, समिति के अधिकार एवं कर्तव्य, जांच प्रक्रिया, गोपनीयता बनाए रखने के प्रावधान तथा अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में लागू दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए व्यवहारिक उदाहरणों एवं प्रकरणों के माध्यम से अधिनियम की व्यावहारिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने विभागों में पोश एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति जगदीश प्रसाद मीना, इंस्पेक्टर रूकमणी गुर्जर, जेवीवीएनएल से कनिष्ठ विधि सहायक निधि शर्मा, सखी वनस्टॉप सेन्टर की प्रबन्धक हीना सिंह, नगर विकास न्याय तहसीलदार विष्णु माथुर, अति. खण्ड विकास अधिकारी जिला परिषद रामराज मीना, अधिकार मित्र सुनिता जोनवाल सहित विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य शामिल रहें। - Sawai Madhopur News