गुरूर: ग्राम चिटौद में सनकी पति ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, मिली आजीवन कारावास की सजा
Gurur, Balod | May 12, 2026 मृतका के PM रिपोर्ट में गला घोंटने से दम घुटने के कारण मृत्यु होना पाया गया। पुलिस ने आरोपी अर्जुन मंडावी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु की। निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा द्वारा आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।