बहराइच: बहराइच में अस्थाई दुकान लगाकर आतिशबाज़ी बेचने वालों को कराना होगा जीएसटी पंजीयन
उपायुक्त प्रशासन राज्यकर बहराइच चन्द्रकेश गौतम ने बताया कि अस्थाई रूप से दुकान लगाकर आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदारो को जीएसटी में पंजीयन कराना होगा। राज्य कर विभाग द्वारा इन्हें कैजुअल डीलर के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। इसमें टर्नओवर की सीमा नहीं होती है। जीएसटी अधिनियम के तहत जिस व्यापारी का कोई निश्चित व्यापार स्थल नहीं होता। जीएसटी पंजीयन करना होगा।