न्यायालय विवेक जैन जेएमएफसी कसरावद द्वारा प्रकरण में आरोपी, सिकंदरसिंह बडोले पिता बचपसिंह निवासी आकाशनगर द्वारकापुरी इंदौर, व 2 सगे भाई रणबीरसिंह और रितेन्द्रसिंह बरनाला निवासी बाकानेर मनावर को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 454 व 380 में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।