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छपरा: छपरा न्यायालय ने मशरक थाना कांड संख्या 167/2005 में सजा सुनाई

Chapra, Saran | Aug 7, 2026
मशरक थाना कांड संख्या 167/2005 में अभियुक्त सतेन्द्र सिंह पिता चिंतामन सिंह गांव सिमरी बथानी टोला निवासी को छपरा कोर्ट अनिल कुमार भारद्वाज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 के द्वारा दोषी पाकर 3 वर्ष की सजा सुनाई गई साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड की राशी जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार की शाम 5 बजें द
छपरा: छपरा न्यायालय ने मशरक थाना कांड संख्या 167/2005 में सजा सुनाई - Chapra News