चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुगी थाना काण्ड सं०- 09/2022, दिनांक 01 मार्च 2022 से संबंधित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शनिवार को 4 बजे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1)/506 एवं पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। अभियुक्त साण्डी हेस्सा को जेल भेज दिया।