बाहरी राज्य से आए किराएदारों, ठेकेदारों, कर्मचारियों का ब्यौरा देना होगा पुलिस को, अगर उक्त किराएदार किसी मामले में संलिप्त पाए गए तो संपत्ति मालिक पर होगी कार्रवाई ।
जिला कांगड़ा की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि जिलाधीश महोदय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिनांक 10-08-2026 को आदेश पारित किए गए हैं। उक्त आदेश के अनुसार जिला कांगड़ा में जो भी व्यक्ति किराए पर मकान, कमरा, क्वार्टर इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं तथा किसी भी प्रकार के व्यापार, ठेकेदारी अथवा अन्य कार्य/व्यवसाय से जुड़े संपत्ति मालिक हैं, उनके पास कार्य करने वाले अथवा किराए पर रहने वाले बाहरी जिलों एवं बाहरी राज्यों के व्यक्तियों की सूचना संबंधित थाना/चौकी में देना तथा उनका चरित्र सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
इस आदेश के तहत जिला कांगड़ा में कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम सुनिश्चित करना है। यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है, तो संबंधित मकान/संपत्ति मालिक के विरुद्ध उक्त आदेश के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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Dharamshala, Kangra | Aug 11, 2026