सांगोद: 12 साल पुराने सड़क हादसे में आरोपी की अपील खारिज, कोर्ट ने 2 साल की सजा रखकर भेजा जेल
Sangod, Kota | Aug 1, 2026 सांगोद थाने में करीब 12 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में एडीजे एम कोर्ट सांगोद ने दोषी की 2 साल की सजा बरकरार रखते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामला 26 अक्टूबर 2014 का है। सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनुतोष नागर ने बताया कि कोटड़ी गांव निवासी रामविलास ने कथित रूप से गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पति-पत्नी को टक्कर मार दी थी।