शाजापुर: शाजापुर में विशेष न्यायाधीश ने सुनाई नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा
नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर वाले आरोपित को न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा दिए गए फैसले में आरोपित मोनू उर्फ संजय पुत्र तेजुलाल 19 वर्ष, निवासी देहरीपाल थाना मोहन बड़ोदिया को दंडित किया है।