मुरैना में कृष्णा एगमार्क घी अमानक और असुरक्षित मिला, खाद्य विभाग ने जारी किया नोटिस
मुरैना। शहर के तेलीपाड़ा बाजार स्थित मोदी हाउस से खाद्य विभाग द्वारा जब्त किए गए कृष्णा एगमार्क घी की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में 180 ग्राम पैकिंग वाला घी अमानक और असुरक्षित पाया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य विभाग ने संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
खाद्य विभाग की टीम ने 8 अगस्त 2026 को तेलीपाड़ा बाजार स्थित मोदी हाउस पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान टीम ने कृष्णा एगमार्क घी का करीब 3 लाख 35 हजार 150 रुपये का स्टॉक जब्त किया था। मौके से घी के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे।
दो महीने बाद आई जांच रिपोर्ट
अगस्त में लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट 7 अक्टूबर को खाद्य विभाग को प्राप्त हुई। रिपोर्ट में कृष्णा एगमार्क घी की 180 ग्राम पैकिंग को असुरक्षित और अमानक बताया गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित फर्म के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल परिहार ने बताया कि अगस्त में घी के सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में कृष्णा एगमार्क घी अमानक पाया गया है। संबंधित फर्म को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ऐसे मामले में 6 माह तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि फर्म की ओर से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो प्रकरण को सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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